नई दिल्ली: सीबीआई ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में रतुल पुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया

नई दिल्ली. सीबीआई ने 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि जांच एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक, एमबीआईएल के प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक उनकी पत्नी नीता पुरी, एमबीआईएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक और उनके बेटे रतुल पुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने बताया कि कंपनी के निदेशक संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक मुरली छेत्री की शिकायत पर इन सभी के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। छेत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने बैंक के साथ 354.51 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

पुरी पर कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप

रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड मामले में भी जांच के घेरे में हैं। रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रतुल पुरी की स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का उपयोग रिश्वत लेने के लिए किया गया। अगस्तावेस्टलैंड हेलकॉप्टर डील 3,600 करोड़ रुपये के धनशोधन का मामला है।

पुरी ने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया

इससे पहले रतुल पुरी ने अपने खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि वह जांच में शामिल होना चाहते हैं इसलिए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द किया जाए।

दरअसल, ईडी ने अदालत से कहा था कि पुरी सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा वह पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद अदालत ने पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

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