दिल्ली हिंसा: के फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था. उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई इस हिंसा में 48 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल हैं.

नई दिल्ली. बीते दिनों उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा (Delhi violence case) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका पर सोमवार को जारी इस नोटिस में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को आदेश दिया है.

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था. उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई इस हिंसा में 48 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. वहीं, 250 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं.

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