राजस्थान में: 11 जनवरी से बाजार रात 8 बजे होंगे बंद, गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर ये हैं सजा

राजस्थान में गहलोत ने 12 वीं तक स्कूल बंद करने और रात्रि 8 बजे तक बाजार बंद करने की 9 जनवरी को जो पाबंदियां जारी थी वह 11 जनवरी मंगलवार से पूरे  प्रदेश में लागू हो गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक, 11 जनवरी से शहरों में सार्वजनिक-सामाजिक समेत हर तरह के समारोह में सिर्फ 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 100 होगी। मंगलवार से ही राज्य में सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुलेंगे। राजस्थान में रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। जबकि शनिवरा रात्रि 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिसे सरकार ने जन अनुशासन कर्फ्यू का नाम दिया है। सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाने की पाॅवर विभागों के सचिवों को दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी बाजार, दुकानें, शाॅपिंग माल और सभी कमर्शियल फर्म रात्रि 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रात 8 बाजार बंद करने होंगे।

धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से खुले रहेंगे

राजस्थान के गृह विभाग  द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के सभा धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। श्रद्धालुओं को फूल, माला, चादर और प्रसाद ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने के मद्देनजर मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व घर में ही मनाने की सलाह दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिव सिटी मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगा। बसों में दो गज की दूरी का पालन करना होगा। किसी यात्री को खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत सीटों पर बैठकर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी।

स्कूल- काॅलज को लेकर गाइलाइंस

नई गाइडलाइन में पूरे प्रदेश में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। 10 वीं से 12 वीं तक के स्टूडेंटे्स वैक्सीन लगवाने और माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल-कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चें माता-पिता की अनुमति के बाद ही जा सकेंगे। गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक काॅलेज और विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स आॅफ लाइन क्लास में जा सकेंगे लेकिन दो गज की दूरी की पालना करनी होगी। जिल काॅलेजों में दो गज की पालना करना जरूरी हो पा रहा वहां 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे। कैंटीन बंद रहेगी

गाइडलाइंस का उल्लघंन पर दंड का प्रावधान

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन पर जिल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई कर सकेंगे। बिना सूचना के आयोजन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। समारोह में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर ही शामिल होने के अनुमति होगी। उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी विवाह स्थल आदि के स्वामी और मैनेजर द्वारा प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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