नई दिल्ली: यूपी के गैंगस्टर को CJI का बेल देने से इनकार

विकास दुबे (Vikas Dubey) का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया.

नई दिल्ली: विकास दुबे (Vikas Dubey) का मामला सामने आने के बाद अब अपराधियों के खिलाप सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस गैंगस्टर पर 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबड़े ने कहा कि तुम खतरनाक इंसान हो.

 

कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम तुम्हें जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं. देखिए दूसरे केस में क्या हुआ. 64 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शख्स को जमानत दे दिया गया था. इसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश भुगत रहा है. सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को रिहा करने में खतरे है, जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं. उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान विकास दुबे को सभी मुकदमों में जमानत पर रिहा करने का जिक्र भी किया. विकास दुबे के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.

 

गौरतलब है कि विकास दुबे मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है. इस मामले की सुनवाई ते दौरान भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि इनते आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी विकास दुबे को जमानत कैसे दे दी गई. इतना बड़ा अपराधी पैरोल पर कैसे रिहा हो गया और उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया. कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तफ्सील से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि ये सिस्टम का फेल्योर दिखाता है.

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