राज्यसभा: तीन तलाक बिल राज्यसभा से पास, राष्ट्रपति की मंजूरी की दरकार

तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. जानिए इस बिल की खास बातें और तीन तलाक देने वाले आरोपियों को कितनी मिलेगी सजा?

राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन तलाक विधेयक पर चर्चा पूरी हो गई है। सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाना वाला प्रस्ताव 100/84 से गिर गया। यानी बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के पक्ष में जहां 84 लोगों ने वोट किया, वहीं 100 लोगों ने इसके विरोध में वोट किया। बता दें कि इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक को पेश किया। सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव गिरने के बाद अब तीन तलाब बिल के पास होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि, अभी पास कराने पर वोटिंग का इंतजार होगा।

इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने इसके लिए व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। यह विधेयक पिछली लोकसभा में भी पारित हुआ था पर राज्यसभा ने इसे लौटा दिया था। सरकार कुछ बदलावों के साथ यह बिल दोबारा लेकर आई है। बीजेडी ने तीन तलाक को लेकर कहा है कि पार्टी राज्यसभा में बिल का समर्थन करने जा रही है।

वहीं, लोकसभा में कांग्रेस ने मंगलवार को उन्नाव कांड का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से सदन में जवाब की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्नाव कांड की वजह से देश की जनता शर्म महसूस कर रही है। यह सभ्य समाज पर एक धब्बा है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ट्रक ने पीड़िता की कार (रायबरेली में) को टक्कर मार दी और एक गवाह की हत्या कर दी। पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सदन में आकर गृह मंत्री जवाब दें। हम किस समाज की बात कर रहे हैं जहां पर पीडि़ता के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं।

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