डोमिनिका हाईकोर्ट से मेहुल चोकसी को झटका, नहीं मिली जमानत

डोमिनिका की हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया.

रोज: पीएनबी घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की तमाम चालें नाकाम हो रही हैं और उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एंटीगुआ से भाग डोमिनिका (Dominica) पहुंचे चोकसी की जमानत वहां की हाईकोईट ने खारिज कर दी है. डोमिनिका की हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया. मेहुल चोकसी पर अवैध तरीके से डोमिनिका में दाखिल होने का आरोप है. रोजो मजिस्‍ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी लेकिन वहां से भी मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिल सकी.

फ्लाइट रिस्क बना बहस का आधार
शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है. वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए. ऐसे में जमानत राशि लेकर जमानत दे दी जाए. वहीं राज्य बेल का विरोध कर रही है. उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है. ऐसे में राज्य ने जमानत न देने की गुहार लगाई है.

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