छत्तीसगढ़: धर्मांतरण कराने को लेकर दो गुटों में हुई झड़प, 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

  • गांव में कुछ लोगों ने ‘चंगाई सभा’ पर जताई थी आपत्ति
  • दोनों समूह ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
  • अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के धमतरी गांव में धार्मिक प्रार्थना सभा के जरिये धर्मांतरण कराने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों गुटों की ओर से एक-दूसरे की शिकायत किए जाने के बाद दो प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

अधिकारी ने बताया, “अर्जुनी पुलिस थाने के अंतर्गत देवपुर गांव में कुछ लोगों ने स्थानीय ईसाई समुदाय की ओर से आयोजित ‘चंगाई सभा’ पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने बताया, “दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर हमला किया, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों समूह बाद में पुलिस थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।”

ईसाई समुदाय के 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

उन्होंने बताया कि देवपुर निवासी पेखन राम निषाद की शिकायत पर ईसाई समुदाय के 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि राजेंद्र कुमार निषाद की शिकायत के आधार पर 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और प्रकरण की जांच चल रही है।

छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में प्राचार्य गिरफ्तार

बीते दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के सुपेला थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य के. आनंद कुमार (37) को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं से 12वीं कक्षा की पांच छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ थाने में शिकायत की थी कि स्कूल का प्राचार्य कुमार छात्राओ को अपने कक्ष में बुलाकर छेड़खानी करता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्राचार्य कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) की धाराओं की तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

https://twitter.com/ManojTiwariMP/status/1579002226587992064

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