बजट: आम जान को मिल सकती है बड़ी राहत

आगामी आम बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. केपीएमजी के एक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है.

आगामी आम बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स छूट (Tax Exemption Limit) की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से ऊपर बढ़ सकती है. इसके साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक सालाना आय वालों पर 40 फीसदी की ऊंची दर से इनकम टैक्स लगाया जा सकता है. केपीएमजी के एक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है.

केपीएमजी (इंडिया) के 2019-20 के बजट से पहले किए गए इस सर्वे में विभिन्न उद्योगों के 226 लोगों के विचार लिए गए हैं. सर्वे में शामिल 74 फीसदी लोगों ने राय जताई है कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं 58 फीसदी का कहना था कि सरकार 10 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले ‘सुपर रिच’ लोगों पर 40 फीसदी की ऊंची दर से टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है.

Inheritance Tax वापस लिए जाने की संभावना
सर्वे में 13 फीसदी की राय थी कि विरासत कर (Inheritance Tax) को वापस लिया जा सकता है जबकि 10 फीसदी ने कहा कि वेल्थ टैक्स-एस्टेट शुल्क को पुन: लागू किया जाना चाहिए.

घरों की मांग बढ़ाने के लिए हो सकता है ये ऐलान
घरों की मांग में बढ़ाने के वास्ते 65 फीसदी लोगों का मानना था कि बजट में खुद रहने वाले मकान पर होम लोन पर ब्याज दिये गये ब्याज पर कर कटौती सीमा को 2 लाख रुपये से आगे बढ़ाया जा सकता है. वहीं 51 फीसदी ने कहा कि सरकार होम लोन की मूल राशि के पुनर्भुगतान पर धारा 80C के तहत मौजूदा 1.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा में से अलग राशि तय कर सकती है.

डायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं
हालांकि, 53 फीसदी लोगों की राय यह भी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट में डायरेक्ट टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगी. वहीं 46 फीसदी का कहना था कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 फीसदी नहीं किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल कंपनी कर की दर कम करने की मांग कर रहे हैं.

हवाले :पीटीआई

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