आज फिर हाईकोर्ट में होगी आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई

एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल धमेचा और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। आर्यन और मर्चेंट अब आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जबकि धमेचा भायकुला महिला जेल में हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, आर्यन ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के प्रयास के आरोप से खुद को अलग कर लिया, जिन्होंने गत दो अक्टूबर को जहाज पर छापे की निगरानी की थी।

आर्यन के वकीलों मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे के सामने दलील दी कि एनसीबी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ‘‘आर्यन को एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सहित एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। आर्यन का इन बेतुके विवादों से कोई सरोकार नहीं है। वह इससे किसी भी तरह के संबंध से पूरी तरह इनकार करते हैं।’’

कल बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिस दौरान आर्यन खान के वकीलों ने उच्च न्यायालय में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी ने आर्यन खान की उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया।

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