ब्रेकिंग न्यूज: अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की CBI जांच होगी-बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की CBI जांच होगी, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के आए फैसले से बड़ा मोड़ आ सकता है. मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर लगे वसूली के आरोप की सीबीआई जांच करने की संस्तुति प्रदान कर दी है. इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के भीतर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट भी अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई (CBI) जांच कराने की याचिका दायर की थी.

परमबीर सिंह की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी. कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वह ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को शुरुआती जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा. 15 दिनों के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. अगर सीबीआई की रिपोर्ट में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी.

 

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