नई दिल्ली: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस

पिछले कुछ दिनों नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद आपने बाइक, कार और ट्रक आदि की बड़ी रकम के चालान कटने की तो कई खबरें पढ़ी होगी.

नई दिल्ली : पिछले कुछ दिनों नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद आपने बाइक, कार और ट्रक आदि की बड़ी रकम के चालान कटने की तो कई खबरें पढ़ी होगी. लेकिन अब आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी बदलने वाला है. दरअसल, 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी के फार्मेट में बदलाव होने जा रहा है. नए बदलाव के तहत पूरे देश में सभी वाहन चालकों के डीएल गाड़ी की आरसी का फार्मेट एक ही होगा. यानी डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स सब एक जैसे होंगे.

माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा

नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा. इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी. अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी. अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फार्मेट अलग-अलग होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा.

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