Corona Virus : मोदी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए ये दिशा निर्देश

नई दिल्ली:  Corona Virus : चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई है. इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को कोविड-19 से सतर्क रहने के लिए कहा है. इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री भारत आ रहे हैं उनका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी है. यात्रा में फ्लाइट के दौरान या फिर एयरपोर्ट पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है.

    • हवाई यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा, उसकी पूरी जांच के बाद अगर व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे जाने दिया जाएगा. अगर संक्रमित होता है तो उसका पहले इलाज होगा.
    • डी-बोर्डिंग के वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए पैसेंजर की जांच की जाएगी.
    • ऐसे मुसाफिर जिनकी स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण दिखेंगे उन्हें तुरंत Isolate किया जाएगा. फिर मेडिकल फैसिलिटी में प्रोटोकॉल के तहत ले जाया जाएगा.
    • फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2 फीसदी के रैंडम कोरोना सैंपल लिए जाएंगे, इनकी पहचान की जिम्मेदारी फ्लाइट ऑपरेटर्स की होगी.
    • अलग-अलग देशों से आने वाले इन यात्रियों की पहचान संबंधित एयरलाइन करेगा.
    • ऐसे यात्री अपना सैंपल देने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर निकल सकेंगे.
    • संबंधित टेस्टिंग लैब को मरीज के पॉजिटव होने की जानकारी आईडीसीपी को देनी होगी, जिससे कि संबंधित राज्यों को इसकी जानकारी दी जा सके.
    • पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन के साथ सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना होगा.
    • अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी हुई गाइडलाइन 24 दिसंबर से प्रभावी होगी.

 

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