जीएसटी अध्यादेश की जगह बिल को सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अध्यादेश की जगह विधेयक लाने को आज मंजूरी दे दी. सूत्रों ने आज बताया कि यह विधेयक संसद में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा.

सूत्रों ने कहा कि जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अध्यादेश 2017 के तहत जीएसटी कानून के कार्यान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जानी है. इसके तहत माल व सेवाओं की किसी राज्य के भीतर या राज्य से बाहर से होने आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उप-कर लगाया जाता है. जीएसटी परिषद की अगस्त में हुई 20वीं बैठक में जीएसटी की उच्चतम दर के दायरे में आने वाली कुछ प्रकार की महंगी कारों पर सेस की अधिकतम दर 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया था. इसके लिए अध्यादेश दो सितंबर को जारी किया गया था.

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अध्यादेश की जगह जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 पेश करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी थी. सरकार ने अगले सप्ताह इस विधेयक को संसद में पेश करने का प्रस्ताव किया है.

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