साध्वी प्रज्ञा की पेशी से छूट की अर्जी कोर्ट ने की मंजूर


भोपाल से भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को स्पेशल एनआईए कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने उनकी पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली है. साध्वी ने मौजूदा संसद सत्र को लेकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
भोपाल से भाजपा सांसद और मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को स्पेशल एनआईए कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने उनकी पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली है. साध्वी ने मौजूदा संसद सत्र को लेकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. गुरुवार को साध्वी को स्पेशल एनआईए कोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने उन्हें पेश में एक दिन की छूट दी थी. लेकिन हमेशा के लिए पेशी में छूट की अर्जी खारिज कर दी थी.

अर्जी में साध्वी ने कहा कि वह अब सांसद बन गई हैं, लिहाजा उन्हें हफ्ते में एक दिन के लिए भी कोर्ट आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट दी जाए. कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था. लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया.साध्वी प्रज्ञा 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं. 7 जून को कोर्ट में पेशी के दौरान साध्वी ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

इस मामले में दूसरे आरोपी सुधाकर द्विवेदी ने भी एनआईए कोर्ट के आगे ऐसा ही बयान दिया. स्पेशल कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर 2008 से ही कर रहा है. महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे.

49 वर्षीय प्रज्ञा पिछली दो तारीखों पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं. जब 6 जून को भी वह पेश नहीं हुईं तो कोर्ट ने शुक्रवार (7 जून) को उन्हें एक बजे पेश होने का सख्त निर्देश दिया था. इससे पहले कोर्ट ने साध्वी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी है, लिहाजा सुनवाई में पेशी से छूट दी जाए. मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी 9 साल जेल में काट चुकी हैं. वह खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं और कुछ ही दिनों बाद देश ने उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुना.

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