नेपाल के सुप्रीम कोर्ट: केपी ओली को हटा शेर बहादुर देउवा को PM बनाने का आदेश

नेपाल ( Nepal ) में गहराये राजनीतिक संकट के बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने भंग हुई प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया है.

काठमांडु: नेपाल ( Nepal ) में गहराये राजनीतिक संकट के बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने भंग हुई प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउवा ( Sher Bahadur Deuba ) को पीएम बनाने के दावा को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश दिया है. इसके साथ ही केपी ओली को भी बड़ा झटका लगा है. केपी ओली ( KP Oli ) को प्रधानमंत्री पद से मुक्त करने का आदेश दिया गया है.

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कल शाम यानी मंगलवार शाम 5 बजे के भीतर ही शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश राष्ट्रपति को दिया है. साथ ही 18 जुलाई तक संसद अधिवेशन आह्वान करने का आदेश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देउवा को संविधान की धारा 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त करना है और बहुमत साबित करते समय दल का व्हीप नहीं लग सकता है. सांसद अपने मन से वोटिंग कर सकते हैं.

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