अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को साउथ MCD से राहत

साउथ दिल्ली की मेयर कमलजीत सहरावत ने बताया कि निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति के लिए आम माफी योजना लागू करने का फैसला किया है. ये योजना तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गयी है. मेयर सहरावत के मुताबिक इस योजना में अनाधिकृत कॉलोनियों के साथ शहरी गांवों और ग्रामीण गांवों की संपत्तियां भी शामिल होंगी.

आपको बता दें कि बीते दिनों हुई स्थायी समिति की बैठक में योजना को मंजूरी दी गयी थी जिसे शनिवार से लागू कर दिया गया. ये योजना 31 जनवरी 2018 तक लागू रहेगी. मेयर कमलजीत सहरावत के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए सम्पत्ति मालिक को एक विशेष फॉर्म भरना होगा. निगम की माने तो ब्याज और जुर्माने पर 100 फीसदी की छूट पाने से सम्पत्ति मालिक भी बिना झिझक के प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएंगे जिससे निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

साउथ एमसीडी में स्थायी समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि योजना में वो सभी सम्पत्तियां शामिल होंगी जिनके संपत्ति मालिकों ने 1 अप्रैल 2004 और उससे आगे प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया या फिर नियमित तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा उनको भी आम माफी योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों में जिन रिहायशी संपत्तियों का मामला म्युनिसिपल टैक्स ट्राइब्यूनल में विचाराधीन है वो संपत्तियां भी इस योजना के दायरे में आएंगी.

निगम ने सम्पत्ति को टैक्स के दायरे में लाने के किये यूपीक कार्ड देना शुरू किया है जिसका असर होता दिख रहा है. दरअसल हज़ारों सम्पत्ति मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने साल 2004 के बाद सब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है ऐसे में यूपीक कार्ड के चलते दिल्ली की सभी सम्पत्तियों को एक खास नम्बर दिया जा रहा है जिससे सम्पत्ति का साइज और उसपर बकाया टैक्स की जानकारी ऑनलाइन रखी जा सके. यूपीक कार्ड जारी होने से सम्पत्ति मालिक को प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और टैक्स जमा होने से निगम के प्रॉपर्टी टैक्स टारगेट में साल दर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है.

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